12 जून को होगी अगली सुनवाई, HC से RCB के अधिकारी को नहीं मिली राहत, सीलबंद लिफाफे में...

12 जून को होगी अगली सुनवाई, HC से RCB के अधिकारी को नहीं मिली राहत, सीलबंद लिफाफे में...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ के मामले में दायर याचिका की अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया और कल (11 जून) तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान एजी शशि किरण शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

बहस करने की स्थिति में नहीं: एजी शेट्टी

शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट से कहा, "आज हम मामले पर बहस करने की स्थिति में नहीं हैं, मुझे समय चाहिए। कृपया मुझे कल तक का समय दें। मेरा कार्यालय सुबह 5 बजे से काम कर रहा है। मैं पूरी तरह से तैयार होने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे समय चाहिए। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में लिखूंगा, मुझे इसके लिए समय चाहिए, कृपया मुझे सुबह 10.30 बजे तक का समय दें।" इस पर जज ने मामले को कल तक के लिए स्थगित करने पर सहमति जताई और सुनवाई सुबह 10.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट अब कल आदेश पारित करेगी।

साथ ही शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है, मामले में दिए गए किसी भी बयान का इस्तेमाल आरोपी की ओर से किया जा रहा है।

आवेदन पर सुनवाई 12 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई की। विधान परिषद के पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की। हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है। भगदड़ को लेकर दायर याचिका को 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच, एक वकील ने कहा कि वह भगदड़ को लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर कर रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 जून को स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। निखिल सोसले को जमानत देने से इनकार दूसरी ओर, कोर्ट ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सोसले को 6 जून को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था, जब वह दुबई जाने वाले थे। अपनी याचिका में सोसले ने कहा कि 6 जून की सुबह उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित थी। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने कल अंतरिम आदेश पारित करने से पहले सोसले के वकील और राज्य दोनों की दलीलें सुनीं।

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