'ये रकम तो कुछ भी नहीं' 4 लाख हर महीने के गुजारा भत्ते से खुश नहीं क्रिकेटर शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी 4 लाख रुपये महीने के गुजारा भत्ते से खुश नहीं हैं। ऐसे में 34 वर्षीय क्रिकेटर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी पत्नी हसीन जहां इसके लिए फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। हाईकोर्ट के फैसले को बड़ी जीत बताते हुए मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने कहा कि पति की हैसियत और आय के हिसाब से गुजारा भत्ता तय होता है। शमी की हैसियत और आय के हिसाब से, जिस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से 4 लाख रुपये की आय कम है। हमने 7 साल पहले 10 लाख रुपये की मांग की थी। इस हिसाब से अब महंगाई बढ़ गई है। सलाह-मशविरा के बाद हम फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 4 लाख रुपये महीने का दिया आदेश
#WATCH | Kolkata, West Bengal | "The status with which he leads his life, my daughter and I also have the right to maintain the same status," Cricketer Md Shami's estranged wife, Hasin Jahan, on Calcutta High Court's judgement.
— ANI (@ANI) July 2, 2025
She said, "I am thankful to God that I finally got… https://t.co/NFcLkkcUSP pic.twitter.com/UtmD9JcUwY
1 जुलाई 2025 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अलग रह रही पत्नी और बेटी को 4 लाख रुपये महीने का गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और बेटी आइरा को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। यह फैसला सात साल तक प्रभावी रहेगा।
हसीन जहां ने जिला सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें शमी को 2023 में हर महीने अपनी पत्नी को 50,000 रुपये और अपनी बेटी को 80,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था।
मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न का आरोप
मोहम्मद शमी से शादी करने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मॉडल और चीयरलीडर के तौर पर काम करने वाली हसीन जहां ने 2018 में अपने पति पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट में है। कानूनी तौर पर दोनों अभी अलग नहीं हुए हैं।