रॉयल चैलेंजर्स के CEO FIR के खिलाफ पहुंचे कर्नाटक HC, कौन सस्पेंड.. किसे क्या मुआवजा 

रॉयल चैलेंजर्स के CEO FIR के खिलाफ पहुंचे कर्नाटक HC, कौन सस्पेंड.. किसे क्या मुआवजा

क्रिकेट न्यूज डेस्क।।  रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम ने बैंगलोर में हुई भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरसीबी 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी थी। इसके लिए 4 जून को बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरसीबी के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। जिसके खिलाफ RCSL ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

'हमें गलत तरीके से फंसाया गया'

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RCSL का तर्क है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। कंपनी के मुताबिक, फ्रेंचाइजी ने समारोह को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया था कि हालांकि एंट्री पास फ्री रखा गया था, लेकिन इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसे मामले में फंसाया जा रहा है। इसके अलावा, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाली कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने भी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इसका तर्क है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया था, जिसके कारण भीड़ बेकाबू हो गई। इस मामले में बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के इवेंट मैनेजर और केएससीए प्रबंधन और अन्य के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पुलिस का तर्क?

मामला दर्ज होने के बाद मामले को सीआईडी ​​को भेज दिया गया है, जो मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा, आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि हाईकोर्ट ने फिलहाल पुलिस को केएससीए अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है।

इस मामले में बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि उनके अधिकारी 4 जून को सुबह 5:30 बजे तक स्टेडियम के आसपास ड्यूटी पर थे। इस दौरान कर्नाटक विधानसभा में आरसीबी की जीत पर एक समारोह आयोजित किया जा रहा था, जिसके कारण कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी।

सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण स्थिति बिगड़ी

पुलिस द्वारा लिखी गई एफआईआर में कहा गया है कि अनुमति न दिए जाने के बावजूद केएससीए, आरसीबी और डीएनए ने इसे नजरअंदाज कर दिया और समारोह आयोजित किया। इसके अलावा, 4 जून को बिना किसी आधिकारिक अनुमति के आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया और वेबसाइट पर जश्न और जीत की घोषणा की और प्रशंसकों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

जब यह खबर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर फैली, तो हमने (पुलिस ने) अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और उनसे सुरक्षा और आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया। पुलिस ने तर्क दिया कि आरसीबी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण स्थिति बिगड़ी।

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