MS Dhoni: धोनी के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में रांची कोर्ट ने लिया एक्शन, पूर्व बिजनेस पार्टनर को भेजा समन, जानें मामला
 

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क्रिकेट न्यूज डेस्क।। रांची की एक अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर्स को समन जारी किया जाए। क्रिकेटर के वकील के अनुसार, धोनी ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के अनुबंध का सम्मान न करके लगभग 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। समन जारी करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित किया गया था।

धोनी के वकील दयानंद सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने दावा किया कि दोनों ने क्रिकेटर के साथ पैसा साझा किए बिना धोनी के नाम पर आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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सिंह ने कहा, "संज्ञान ले लिया गया है। अदालत ने आरोपियों को समन जारी करने का निर्देश दिया है।" कंपनी के निदेशकों ने भारत और विदेशों में क्रिकेट अकादमियां स्थापित करने के लिए 2017 में धोनी से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इस बात पर सहमति बनी थी कि क्रिकेटर को पूरी फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी और मुनाफा धोनी और साझेदारों के बीच 70:30 के आधार पर बांटा जाएगा।

साझेदारों पर धोनी की जानकारी के बिना और उन्हें भुगतान किए बिना अकादमी स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। सिंह ने कहा कि उन्हें जारी प्राधिकार पत्र 15 अगस्त 2021 को रद्द कर दिया गया था. इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर धोनी के साथ कोई जानकारी या पैसा साझा किए बिना क्रिकेट अकादमी और खेल परिसर का निर्माण जारी रखा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें दो बार कानूनी नोटिस भेजा गया था।

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